केंद्र सरकार ने दिल्ली के चर्चित निर्भया कांड के एक दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजी है और इसे नामंज़ूर करने की सिफ़ारिश की है. समाचार एजेंसी पीटीआई और एएनआई ने यह जानकारी दी है.
दिल्ली के लेफ़्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने इसी सप्ताह इस दया याचिका को ठुकराते हुए फ़ाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी थी.
गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति को ये सिफ़ारिश ऐसे दिन भेजी गई है, जब हैदराबाद में बहुचर्चित डॉक्टर रेप और मर्डर कांड में पुलिस ने चारों अभियुक्तों को मार दिया है.
हैदराबाद पुलिस का दावा है कि सीन रिक्रिएशन के दौरान अभियुक्तों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में वे मारे गए.
इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो लोग बलात्कार के लिए दोषी ठहराए जाते हैं, उन्हें दया याचिका का अधिकार नहीं मिलना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 के निर्भया गैंगरेप के चारों अभियुक्तों मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को मौत की सज़ा सुनाई थी.
पिछले साल इनमें से तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दी थी और मौत की सज़ा बरकरार रखी थी.
इस मामले में एक नाबालिग़ को भी दोषी ठहराया गया था, जिसे तीन साल जुवेनाइल होम में रखने का आदेश दिया गया था.
निर्भया कांड के एक अन्य दोषी राम सिंह ने दिल्ली के तिहाड़ जेल में वर्ष 2013 में आत्महत्या कर ली थी.
साल 2012 में दिल्ली में एक चलती बस में 23 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया था.
बुरी तरह घायल छात्रा को सड़क किनारे फेंक दिया गया था. कई दिनों तक चले इलाज के बाद छात्रा की मौत हो गई थी.
इस घटना के बाद राजधानी दिल्ली समेत देशभर में व्यापक प्रदर्शन हुए थे.
निर्भया मामले के सामने आने के बाद भारत सरकार ने जस्टिस वर्मा समिति का गठन कर महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के क़ानूनों की समीक्षा की थी.
साल 2013 में क़ानूनों में संशोधन कर बलात्कार के जघन्य मामलों में मौत की सज़ा देने का प्रावधान जोड़ा गया था.
दिल्ली के लेफ़्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने इसी सप्ताह इस दया याचिका को ठुकराते हुए फ़ाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी थी.
गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति को ये सिफ़ारिश ऐसे दिन भेजी गई है, जब हैदराबाद में बहुचर्चित डॉक्टर रेप और मर्डर कांड में पुलिस ने चारों अभियुक्तों को मार दिया है.
हैदराबाद पुलिस का दावा है कि सीन रिक्रिएशन के दौरान अभियुक्तों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में वे मारे गए.
इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो लोग बलात्कार के लिए दोषी ठहराए जाते हैं, उन्हें दया याचिका का अधिकार नहीं मिलना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 के निर्भया गैंगरेप के चारों अभियुक्तों मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को मौत की सज़ा सुनाई थी.
पिछले साल इनमें से तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दी थी और मौत की सज़ा बरकरार रखी थी.
इस मामले में एक नाबालिग़ को भी दोषी ठहराया गया था, जिसे तीन साल जुवेनाइल होम में रखने का आदेश दिया गया था.
निर्भया कांड के एक अन्य दोषी राम सिंह ने दिल्ली के तिहाड़ जेल में वर्ष 2013 में आत्महत्या कर ली थी.
साल 2012 में दिल्ली में एक चलती बस में 23 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया था.
बुरी तरह घायल छात्रा को सड़क किनारे फेंक दिया गया था. कई दिनों तक चले इलाज के बाद छात्रा की मौत हो गई थी.
इस घटना के बाद राजधानी दिल्ली समेत देशभर में व्यापक प्रदर्शन हुए थे.
निर्भया मामले के सामने आने के बाद भारत सरकार ने जस्टिस वर्मा समिति का गठन कर महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के क़ानूनों की समीक्षा की थी.
साल 2013 में क़ानूनों में संशोधन कर बलात्कार के जघन्य मामलों में मौत की सज़ा देने का प्रावधान जोड़ा गया था.
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